शनिवार, 2 जनवरी 2021

बेशर्मी की हरकत पर अदालत ने लगाया ढाई हजार रुपये का जुर्माना


मुज़फ्फरनगर। ग्राम खरड़ में एक गली में आने जाने वाली महिलाओं पर शर्मसार  करने  वाले कॉमेंट करने व प्राइवेट पार्ट के कपड़े खोल कर खड़े होने के मामले में आरोपी भंवर सिंह  को दोषी मान कर दंडित करते हुए 2500 का जुर्माना किया गया है मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट बुढ़ाना परविंदर सिंह की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी पुनीत कुमार ने पैरवी की इससे  पहले आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर माफ करने की गुहार लगाई थी। 

गत 8 फरवरी 2020 को थाना फुगाना के ग्राम खरड़ में एक गली में आनेजाने वाली महिलाओं पर बुरे कॉमेंट करने व प्राइवेट पार्ट के कपड़े खोलकर खड़े होने की एक महिला की शिकायत पर गश्त कर रही पुलिस ने आरोपी भवँर सिंह निवासी नीम खेड़ी को धर 294 आई पी सी के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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