शुक्रवार, 4 दिसंबर 2020

बेसिक शिक्षकों के स्थानांतरण को हरी झंडी


 प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को राहत देते हुए सत्र के बीच में उनके स्थानांतरण को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने यह मंजूरी दिव्या गोस्वामी केस में अपने निर्णय में संशोधन करते हुए सिर्फ वर्तमान सत्र के लिए दी है। साथ ही चिकित्सकीय आधार पर कभी भी स्थानांतरण की मांग करने की छूट भी प्रदान की है। इसे राज्य सरकार अपनी नीति के अनुसार मंजूरी दे सकेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा की विभाग की ओर से आदेश में संशोधन के लिए दाखिल अर्जी पर दिया है।

इससे पूर्व कोर्ट ने गत तीन नंवबर के आदेश में अंत‌रजनदीय स्थानांतरण पर जारी सरकार की गाइड लाइन को मंजूरी दे दी थी। कोर्ट ने सत्र के बीच में किसी भी अध्यापक का स्थानांतरण करने पर रोक लगा दी थी। संशोधन अर्जी पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया कि स्थानांतरण सूची तैयार कर ली गई है। कोर्ट के आदेश के कारण इसे लागू नहीं किया जा रहा है। वर्तमान सत्र में कोरोना के कारण स्कूल बंद हैं इसलिए सत्र के बीच में स्थानांतरण से शिक्षण कार्य में बाधा नहीं आएगी। दूसरी तरफ इसका लाभ उन स्कूलों को मिलेगा, जहां पद रिक्त हैं। ऐसे स्कूलों में अध्यापक न होने से प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य हासिल करने में परेशानी आ रही है। कोरोना काल में सरकार की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के परिणाम उन स्कूलों में बेहतर मिले हैं जहां अध्यापकों की पर्याप्त संख्या है। कोर्ट ने इस तर्क को मंजूर करते हुए सिर्फ मौजूदा सत्र के लिए सत्र के बीच में स्थानांतरण की मंजूरी दे दी।

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