लखनऊ । कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य में चल रहे प्रतिबंध अब 30 नवंबर तक यथावत रहेंगे।
मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशानिर्देशों के हवाले से उन्होंने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कंटेनमेंट जोन से बाहर विभिन्न गतिविधियां स्वीकृत की गई हैं, परंतु महामारी नियंत्रण के उपायों में कोई ढील नहीं दी गई है। समारोहों में लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने की कार्यवाही पूर्व में जारी प्रावधानों के तहत की जाए।
मुख्य सचिव ने केन्द्र सरकार के 27 अक्तूबर के आदेश के क्रम में ये निर्देश जारी किए हैं। एक अक्तूबर को जारी दिशानिर्देशों को अब 30 नवंबर तक लागू किया गया है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्त, डीएम, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्ष, उप महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, एसएसपी और एसपी के लिए पत्र जारी किए हैं।
भीड़ वाली गतिविधियों की स्वीकृति प्रतिबंधों के साथ
जिन गतिविधियों में अधिक संख्या में लोगों के जुटने की संभावना रहती है, उनकी अनुमति स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत एसओपी के तहत प्रतिबंधों के साथ प्रदान की गई है। इसमें मेट्रो, शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट, चिकित्सा सेवाएं, धार्मिक स्थल, योग प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा, मनोरंजन पार्क आदि आते हैं। इनके अलावा स्कूल व संस्थान प्रबंधन से विचार-विमर्श कर तथा स्थिति का आकलन करते हुए स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर आदि को एसओपी के तहत खोलने की अनुमति दी जा चुकी है।
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