मुजफ्फरनगर । पुरकाजी तोप प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरकाजी चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा और चार्जशीट दोनों खारिज कर दी।
गत 20 जनवरी को पुरकाजी चेयरमैन जहीर फ़ारूक़ी द्वारा हरिनगर गांव में खेतों से निकली तोप को सूली वाला बाग पर लाकर रखा गया था। तोप को लेकर प्रशासन और भाकियू आमने सामने रहे थे। पुलिस द्वारा चेयरमैन जहीर फ़ारूक़ी पर मुकदमा दर्ज किया गया था। ज़हीर फ़ारूक़ी ने तोप प्रकरण में दर्ज मुकदमे को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पुलिस ने मुकदमे में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश पंकज नकवी और संजय पचौरी की बेंच ने मुकदमा और चार्जशीट दोनों खारिज कर दी। गौरतलब हो कि जहीर फ़ारूक़ी पुरकाजी में सूली वाला बाग को शहीद स्थल घोषित कराने के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं आज भी अपने मुद्दे पर अडिग है।
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