प्रयागराज । इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय तबादलों पर लगी रोक हटा ली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार को भी बड़ी राहत मिली है।
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 1 लाख से ज्यादा टीचर्स के एक से दूसरे जिले में तबादले का रास्ता साफ हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार ट्रांसफर पा चुके टीचर्स का दोबारा तबादला नहीं हो सकता है। सामान्य परिस्थितियों में दोबारा ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यदि विशेष परिस्थितयां हैं तो दूसरी बार भी तबादला हो सकता है। हाईकोर्ट ने कहा कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित टीचर्स का मेडिकल ग्राउंड पर दोबारा ट्रांसफर हो सकता है। दिव्यांगों को भी विशेष परिस्थिति में लाभ मिल सकता है।
ऐसी महिला टीचर्स जिन्होंने शादी से पहले तबादला कराया था अब जरूरत के आधार पर ससुराल वाले जिले में ट्रांसफर करवा सकती हैं। खास बात ये है कि बीच सत्र में तबादले नहीं हो सकेंगे, लेकिन इस बार ये आदेश लागू नहीं होगा। मामले में दिव्या गोस्वामी समेत सैंकड़ों शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। एक बार तबादले का लाभ ले चुके शिक्षकों को बाहर किए जाने के खिलाफ याचिकाएं दायर की गई थीं
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