मुज़फ्फरनगर। गत एक जनवरी 2018 को मिनाक्षी चौक से मेरठ रोड पर बाइक पर भाग रहे हिमांशु व उसके दो साथियों को रोके जाने पर हिमांशु द्वारा पुलिस पर फायर करने के मामले में आरोपी हिमांशु को 22 माह व 15 दिन की सज़ा सुनाई है। मामले की सुनवाई ए डी जे 15 राकेश कुमार गौतम की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से ऐ डी जी सी कुलदीप पुंडीर ने पैरवी की।
कोर्ट ने हिमांशु को जानलेवा करने चोरी की बाइक व पिस्तौल बरामद होने का दोषी ठहराते हुए दंडित किया गया है।
गत एक जनवरी 2018 को मीनाक्षी चोक से मेरठ रोड से भाग रहे बाइक पर सवार आरोपी को रोके जाने पर हिमांशु ने फायर किया। बाद में पुलिस ने हिमांशु को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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