सोमवार, 12 अक्टूबर 2020

त्यौहारों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय से भी जारी हुई गाइडलाइन

*मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।*


   


*पुलिस महानिदेशक ,उ0प्र0 द्वारा आगामी माह में आयोजित होने वाले प्रमुख त्यौहारों के सम्बन्ध में कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत जारी एसओपी/ गाइड लाइन्स के क्रम में पुलिस व्यवस्था आदि के दिये दिशा निर्देश........*


 


 पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, कमिश्नरेट लखनऊ/गौतबुद्धनगर ,परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को माह अक्टूबर से माह दिसम्बर-2020 तक आयोजित होने वाले प्रमुख त्यौहार तथा नवरात्रि ,दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात, दिपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, क्रिसमस आदि के अवसर पर कोविड-19 के संक्रमण के दृष्टिगत भारत सरकार एवं शासन द्वारा निर्गत एसओपी/गाइड लाइन का कड़ाई से अनुपालन कराते हुये उक्त के क्रम में निम्न निर्देश निर्गत किये गयेः-


 


ऽ कन्टेनमेन्ट जोन में किसी भी त्यौहार विषयक गतिवधियों की अनुमति नहीं होगी। कन्टेेनमेन्ट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स के आने जाने की अनुमति भी नहीं होगी।


ऽ प्रत्येक गतिविधियों के संचालन में (धार्मिक स्थल, रैली, विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला, आदि) की पूर्व योजना सभी सम्बन्धित कमेटियों/संगठन/ व्यक्तियों के साथ बैठक कर तैयार कर ली जाय।


ऽ शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किये जाने हेतु आयोजकों द्वारा यथोचित मैन पावर (मानव शक्ति)तैनात किये जाय तथा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार व उ0प्र0शासन द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


ऽ कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा अपने स्टाफ आदि हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन यथा फेस कवर्स, मास्क,हैण्ड सेनेटाइजर,साबुन,सोडियम हाइपोक्लोराइड्स आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाय।


ऽ थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने हेतु वालंटियर्स की तैनाती की जाय।


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ऽ कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगन्तुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग अलग एवं यथा सम्भव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किया जाय।


ऽ कार्यक्रम स्थल पर सेनेटाइजर्स, थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति तथा फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु वृत्त(गोला)चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाय। प्रवेश द्वार पर ही हैण्ड सेनेटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाय। 


ऽ शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन की निगरानी हेतु क्लोज सर्किट कैमरा (सीसीटीवी )स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विचार कर लिया जाय।


ऽ ऐसे सभी कार्यक्रमों में चिकित्सकीय आधार भूत सुविधाओं के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थानों की निकटवर्ती हास्पिटल से मैपिंग करने की योजना बना ली जाय।


ऽ मूर्तियों के स्थापना, विसर्जन, रामलीला के सम्बन्ध मंें भारत सरकार एवं उ0प्र0शासन द्वारा निर्गत विस्तृत दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुये कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।


ऽ सभी जनपदों में प्रत्येक आयोजन स्थल पर सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार हेतु पीए स्टिम का उपयोग किया जाय।


ऽ किसी भी कार्यक्रम यथा जयन्ती मेला, प्रतिमा स्थापना एवं विसर्जन/जागरण/ रामलीला/प्रदर्शनी/रैली/जुलूस आदि के लिये कमिश्नरेट नोयडा एवं लखनऊ में पुलिस कमिश्नर तथा अन्य जनपदों में जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी।


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