गुरुवार, 29 अक्टूबर 2020

प्रदूषण फैलाने पर अब पांच साल कैद और एक करोड़ जुर्माना

नयी दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए नया कानून तत्काल प्रभाव से लागू कर नियमों का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान किया गया है। 


कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को यह अध्यादेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि अध्यादेश को कमिशन फॉर एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड अजॉइनिंग एरियाज ऑर्डिनेंस 2020 कहा जाएगा। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और इसके साथ लगते इलाकों में लागू होगा। यह एनसीआर में वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों से संबंधित है। यह एक बार में लागू होगा। बुधवार को राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।


अध्यादेश के मुताबिक, दिल्ली से जुड़े वे इलाके जहां यह लागू हो सकता है उनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर से सटे इलाके शामिल हैं जहां प्रदूषण का स्रोत मौजूद है और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता पर खराब असर डाल रहा है। कानून को सख्ती से लागू कराने के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य होंगे। मंत्रालय ने कहा, ''कमीशन की ओर से जारी किसी आदेश और निर्देश या प्रावधानों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा और पांच साल तक जेल या 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है।''


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