गुरुवार, 22 अक्टूबर 2020

पत्नी देगी बेरोजगार पति को गुजारा भत्ता

मुजफ्फरनगर। परिवार न्यायालय ने मंगलवार को आदेश पारित कर पेंशन भोगी पत्नी को अपने पति को गुजारा भत्ता अदा करने के आदेश दिए हैं। 


अधिवक्ता बालेश कुमार तायल के अनुसार खतौली निवासी किशोरीलाल ने वर्ष 1990 में कानपुर निवासी मुन्नी देवी से विवाह किया था। मुन्नी देवी रक्षा अनुसंधान विकास संगठन कानपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी। शादी के कुछ वर्षों बाद किशोरीलाल व मुन्नी देवी के बीच मनमुटाव हो गया।


इसके बाद किशोरीलाल खतौली आकर रहने लगा। उसने वर्ष 2013 में भरण पोषण की मांग करते हुए मुन्नी देवी के विरुद्ध परिवार न्यायालय में याचिका दायर की। इसी बीच मुन्नी देवी सेवानिवृत्त हो गई, जिसे लगभग बारह हजार रुपये मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होने लगे।


कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

मंगलवार विशेष :पंचाग एवँ राशिफल

 🙏🏻 हर हर महादेव🙏🏻  🌞 *~ वैदिक पंचांग ~* 🌞  🌤️ *दिनांक - 04 मार्च 2025* 🌤️ *दिन - मंगलवार* 🌤️ *विक्रम संवत - 2081* 🌤️ *शक संवत -...