गुरुवार, 22 अक्टूबर 2020

नौ वर्षीय बालिका के बलात्कारी को 15 साल कैद और 50 हजार का जुर्माना

मुजफ्फरनगर । नौ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार के आरोपी शहंशाह सिंह को अदालत ने 15 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई है और 50 हज़ार का जुर्माना किया है। 


अभियोजन पक्ष के अनुसार 2016 में थाना बाबरी के ग्राम खानपुर में बालिका के साथ बलात्कार की घटना हुई थी। 7 अगस्त 2016 को थाना बाबरी के ग्राम खानपुर में दुकान से पेंसिल खरीदने अपने छोटे भाई के साथ गई नौ वर्षीय बालिका को गोद मे उठाकर पास के घर मे ले जाकर आरोपी शहंशाह पुत्र वीरसिंह ने उस के साथ बलात्कार किया। आरोपी शहंशाह को 15 वर्ष की सज़ा व 50 हज़ार का जुर्माना किया गया। मामले की सुनवाई पोक्सो की विशेष अदालत के ज़ज़ संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में चली। अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने पीडिता वादिया सहित दस गवाह पेश कर पैरवी की। 


अभियोजन के ग्राम खानपुर में दुकान से पेंसिल खरीदने जा रही नौ वर्षीय बालिका को आरोपी गोद मे उठाकर पास के घर में ले गया और उसके छोटे भाई के सामने ही बलात्कार किया। बालक ने भाग कर अपने घर खबर दी। परिजनों के पहुंचने पर आरोपी भाग गया। खून में तर बालिका को उठाकर परिवार के लोग घर ले गए और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने धारा 376 आईपीसी व 3/4पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बालिका का डाक्टरी परीक्षण व 164 के तहत बयान दर्ज कराए, जिसमें बालिका ने अभियोजन की कहानी का पूर्ण समर्थन किया।


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