मुजफ्फरनगर ।.अभिहित अधिकारी ने बताया कि आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रषासन, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांकः 13-10-2020 एवं जिलाधिकारी महोदया, मुजफ्फरनगर के आदेषों के अनुपालन में आम जनमानस को आगामी नवरात्रि/दशहरा पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु विषेषकर सिंघाडे का आटा, कुट्टू का आटा व अन्य फलाहार की शुद्धता एवं गुणवत्ता सुनिष्चित कराये जाने व हानिकारक रसायनों द्वारा कृत्रिम रूप में पकाये गए फलों के भण्डार/विक्रय को प्रतिबन्धित करने के उद्देष्य हेतु मुख्य खादय सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दिनांकः 22-10-2020 को चलाए गए अभियान में अभिहित अधिकारी, डाॅ0 चमन लाल के निर्देषन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री विवेक कुमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण डाॅ0 अनिल कुमार कौषल, डाॅ0 विकास कुमार, श्री अषोक कुमार, श्री प्रेम कुमार त्रिपाठी, श्री मोहित कुमार, श्री राजीव कुमार, श्री राकेष कुमार, श्री प्रेम चन्द तथा श्री कृश्ण कुमार, सेनेटरी सुपरवाईजर की संयुक्त टीम द्वारा निर्माण स्थलों एवं विक्रय प्रतिश्ठानों का निरीक्षण कर निम्नानुसार प्रवर्तन कार्यवाही सम्पादित की गयी।
क्र0
सं0 खाद्य कारोबारकर्ता का नाम कार्यवाही का स्थान नमूना किस्म
1 गोपाल सिंह पुत्र श्री दिलीप सिंह ग्राम-जौली, मु0नगर सरसों का तेल
2 नितिन गोयल पुत्र स्व0 श्री सुरेष कुमार नई मण्डी, मु0नगर दिव्य ब्राण्ड आलू बुखारा चूरण
3 सुधीर कुमार जैन पुत्र श्री सुन्दर कुमार जैन जानसठ रोड, मु0नगर सिंघाडे का आटा
उपरोक्त समस्त नमूनों को जांच हेतु राजकीय प्रयोगषाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर आवष्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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