मुजफ्फरनगर। ज़िले में आगामी त्योहारों के चलते जिला प्रशासन ने गाइड लाइन जारी की है।
जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने बताया कि मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन गृह (गोपन) अनुभाग-3 लखनऊ के पत्र संख्या 2167/2020-सीएक्स-3, दिनांक 09 अक्टूबर 2020 के अन्तर्गत उल्लिखित किया गया है कि आगामी माह अक्टूबर 2020 से माह दिसम्बर 2020 तक का समय मुख्यतः त्योहारों यथा-नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, बरावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस आदि का समय है, जिसमें जगह-जगह प्रतिमा स्थापना, धार्मिक पूजा, मेला, प्रदर्शनी जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस, विसर्जन जैसी गतिविधियां संचालित होती है, जिसमें क्षेत्र विशेष में भारी जनसमूह के जुटने की सम्भावना रहती है। ऐसे में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के दृष्टिगत केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी एस0ओ0पी0/गाइडलाइन्स में निर्दिष्ट दिशा-निर्देेशों को उत्तर प्रदेश के संदर्भ में प्रावधानों के साथ तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि इसी के अनुसार जनपद मुजफ्फरनगर में उक्त निर्देशों को निम्नवत् लागू किया जाता है-
1-कार्यक्रम स्थल के विषय में-
-इन आयोजनों के लिये स्थल पूर्व में चिन्हित कर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुए, विस्तृत साइट प्लान तैयार कर लिया जाये, जिससे शारीरिक दूरी बनाये रखने, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाईजेशन के मानक के पालन में सुविधा होगी।
- कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाईजर्स, थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति तथा फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु वृत्त (गोला) चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाए। प्रवेश द्वार पर ही हैण्ड सेनेटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक होगा।
- कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगन्तुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग एवं यथासम्भव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जायेंगे।
-केवल वही स्टाफ तथा दर्शक प्रवेश के लिए अनुमन्य होंगे जिसमें किसी प्रकार के कोविड के लक्षण नहीं होगें। यदि किसी में कोविड लक्षण पाया जाता है तो उसे शिष्टता के साथ प्रवेश से मना किया जायेगा तथा चिकित्सीय उपचार लेने की सलाह दी जायेगी।
- कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगन्तुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग एवं यथासम्भव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जायेंगे।
-केवल वही स्टाफ तथा दर्शक प्रवेश के लिए अनुमन्य होंगे जिसमें किसी प्रकार के कोविड के लक्षण नहीं होगें। यदि किसी में कोविड लक्षण पाया जाता है तो उसे शिष्टता के साथ प्रवेश से मना किया जायेगा तथा चिकित्सीय उपचार लेने की सलाह दी जायेगी।
-सभी स्टाॅफ तथा दर्शकों को फेस कवर/मास्क का उपयोग तथा कार्यक्रम स्थल के अन्दर एवं बाहर शारीरिक दूरी के मानक का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
-कार्यक्रम परिसर में आवश्यकतानुसार स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था रखी जाएगी जिसमें प्राथमिकता पर डिस्पोजल कप/गिलास का प्रयोग किया जायेगा।
-वातानुकूलन आदि के लिए सी0पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन किया जाएगा, जिसके अनुसार ए0सी0 का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस, हयूमिडिटी रेन्ज 40-70 डिग्री के अन्तर्गत रखना होगा तथा क्रोस वेन्टिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- सामूहिक खान-पान/लंगर/अन्य दान आदि कार्यक्रमों में भोजन बनाने, वितरण एवं अवशेष वस्तुओं के डिस्पोजल आदि में शारीरिक दूरी के नियमों तथा स्वच्छता एवं हाईजीन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- कार्यक्रम स्थल, विशेषकर बारंबार प्रयोग में आने वाले स्थलों (जैसे दरवाजे के हैण्डिल, लिफ्ट के बटन, लाइन लगने वाले बैरिकेट, सीट, बेंच, वाॅशरूम की टोंटी आदि) की नियमित रूप से सफाई एवं विसंक्रमण (एक प्रतिशत सोडियम हाइड्रो क्लोराइड का प्रयोग करते हुए) बारंबार किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान
- प्रयोग किए गए फेस कवर्स, मास्क को परिसर में उपलब्ध कवर्ड डस्टबीन में ही निस्तारित किया जायेगा।
-शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन के निगरानी हेतु क्लोज सर्किट कैमरा (सीसीटीवी) लगवाने पर भी विचार कर लिया जायें।
- ऐसे सभी कार्यक्रमों में चिकित्सकीय आधारभूत सुविधाओं के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थानो ंको निकटवर्ती हास्पिटल से मैपिंग करने की भी योजना बना ली जायें।
डीएम ने बताया कि
कन्टेनमेन्ट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। कन्टेनमेन्ट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स को आयोजन में आने की अनुमति भी नही होगी।
प्रत्येक गतिविधियों के संचालन (धार्मिक स्थल, रैली, विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला आदि) की पूर्व योजना सभी सम्बन्धित संगठन/व्यक्तियों/संघों के साथ मिलकर तैयार कर ली जाये।
शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किये जाने हेतु आयोजकों द्वारा यथोचित मैनपावर (मानव शक्ति) तैनात किए जाए।
कार्यक्रम आयोजक द्वारा अपने स्टाफहेतु आवश्यतानुसर सुरक्षात्मक संससाधन यथा, फेस कवर्स, मास्क, हैण्ड सैनेटाइजर्स, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइट्स आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने हेतु वालंटियर्स की तैनाती की जाए।
आयोजकों द्वारा यथासम्भव ''स्पर्श रहित भुगतान'' (ब्वदजंबज स्मेे च्ंलउमदज) की व्यवस्था की जाए तथा कार्यक्रम स्थलों पर ''क्या किया जाए'' और ''क्या न किया जाए'' (क्वश्े ंदक कवदजश्े) का मार्ग निर्देश भी प्रदर्शित किया जाए।
कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 से बचने के उपायों से सम्बन्धित पोस्टर्स/बैनर्स लगाये जायें तथा यथासम्भव आडियों/विजुअल प्रचार-प्रसार भी किया जायें।
जिलाधिकारी ने कार्यक्रम आयोजक एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति के विषय में बताया कि
65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गम्भीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी जाए। यह कार्यक्रम के आयोजकों/प्रबन्धकों व उनके कार्मिकों पर भी लागू होगा।
सार्वजनिक स्थलों पर सभी व्यक्ति यथासंभव आपस में 06 फिट की दूरी बनाये रखें, फेसकवर/मास्क का प्रयोग अनिवार्यतःकरें, साबुन से कम से कम 40 सेकेण्ड तक नियमित रूप से हाथ धोयें (यदि ये प्रथम दृष्टया गन्दे नहीं दिख रहें हों तब भी) तथा अल्कोहलयुक्त हैण्ड सैनिटाईजर्स का (न्यूनतम 20 सेकेण्ड तक) प्रयोग करें।
संचरण मानकों का सख्ती से पालन करें। खांसते/छींकते समय मुंह व नाक पर टिशू पेपर/रूमाल/कोहनी का प्रयोग करें तथा प्रयुक्त टिशू पेपर का उचित डिस्पोजल भी करें। सार्वजनिक स्थलों पर थूंकने को सख्ती से प्रतिबन्धित किया जायें।
किसी भी बीमार व्यक्ति की सूचना तथा स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी के विषय में यथाशीघ्र राज्य व जिला हेल्पलाईन पर सूचना दी जाये।
आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग सभी को करने की सलाह दी जाये।
डीएम ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान संदिग्ध/पाॅजीटिव व्यक्ति पाये जाने की स्थिति में-
कार्यक्रम/प्रदर्शन/रैली आदि के दौरान किसी भी व्यक्ति के कोविडयुक्त (ैलउचजवउंजपब) पायें जाने पर, जब तक उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती है, तब तक के लिये आइसोलट (पृथकवास) करने हेतु, प्रत्येक आयोजन स्थल पर एक पृथक आइसोलेशन कक्ष/स्थल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जायें।
संदिग्ध/बीमार व्यक्ति को उक्त आइसोलेशन कक्ष/स्थल पर, अन्य व्यक्तियों से अलग आइसोलेट किया जाए।
आइसोलेशन के दौरान व्यक्ति मास्क/फेस कवर सतत् धारण किए रहेगा, जब तक कि चिकित्सक द्वारा उसका परीक्षण न कर लिया जाए। यदि उस व्यक्ति में कोविड के लक्षण दिखे अथवा स्वास्थ्य में और गिरावट आए तो निकटतम अस्पताल/क्लीनिक/स्वास्थ्य सेवा/जिला अथवा स्टेट हेल्पलाईन को सूचित किया जाए।
संदिग्ध/बीमार व्यक्ति के सम्पर्क में आये लोगों की टेªसिंग एवं विसंक्रमण की कार्यवाही की जाएगी।
जहाॅ पर पाॅजिटिव व्यक्ति पाया जाएगा उस स्थल को भी विसंक्रमित किया जाएगा।
5-रैली, जुलूस/मूर्ति स्थापना एवं विसर्जन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने बताया कि
मूर्तियों की स्थापना पारम्परिक परन्तु खाली स्थान पर की जाये, उनका आकार छोटा रखा जाये तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें।
चैराहों तथा सड़क पर कोई मूर्ति, ताजिया न रखी जायें, आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन (नगर मजिस्टेªट एवं सम्बन्धित उप जिला मजिस्टेªट) आयोजन समितियों से विचार-विमर्श कर कोविड-19 के प्रोटोकाॅल के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
मूर्तियों के विसर्जन में यथा सम्भव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाए। मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही सम्मिलित रहें।
रैली/विसर्जन के लिये रूट प्लान, विसर्जन स्थलों का चिन्हांकन, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण, शारीरिक दूरी का पालन जैसे बिन्दुओं की पूर्व में ही योजना बना ली जायें तथा इसे दृढता के साथ लागू किया जायें।
रैली/विसर्जन आदि के समय भीड़ निर्धारित सीमा से अधिक न हो तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के मानकों का पालन अवश्य किया जाय। ऐसी रैलियों की संख्या तथा इसमें निहित दूरी का उचित प्रबन्धन किया जाये।
ऐसी रैली या विसर्जन, जिसमें लम्बी दूरी निहित हो, उनमें एम्बुलेन्स की सेवायें भी प्राप्त की जायें।
डीएम ने बताया कि ये व्यवस्था आगामी समय में होने वाले त्योहारों
शारदीय नवरात्रि शुभारम्भ 17.10.2020
महाअष्टमी 23.10.2020
महानवमी 24.10.2020
विजय दशमी/दशहरा 25.10.2020
बरावफात 30.10.2020
वाल्मीकी जयन्ती 31.10.2020
धनतेरस 12.11.2020
छोटी दीपावली 13.11.2020
बडी दीपावली 14.11.2020
गोवर्धन पूजा 15.11.2020
भैयादूज 16.11.2020
छठपूजा 20.11.2020 के लिए लागू रहेंगी।
उन्होंने बताया कि रामलीला/दशहरा से सम्बन्धित सामूहिक गतिविधियाॅ निम्न प्रतिबन्धों के अधीन होगीः-
किसी भी बन्द स्थान, हाल/कमरें की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 200 व्यक्तियों तक को फेस मास्क, सोशल, डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनीटाइजर एवं हैण्ड वाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड वाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।
डीएम ने बताया कि उपरोक्त किसी भी कार्यक्रम यथा जयन्ती मेला, प्रतिमा स्थापना एवं विसर्जन/जागरण/रामलीला/प्रदर्शनी/रैली/जुलूस/ आदि के लिए सम्बन्धित नगर मजिस्टेªट/उप जिला मजिस्टेªट से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगी।
जिनमे उपरोक्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायें।
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