नई दिल्ली। धारा 370 के खात्मे के बाद केंद्र सरकार के जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक और बड़ा फैसले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इन केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर नए कानूनों का नोटिफिकेशन जारी किया है। नए नियम के मुताबिक, अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीद सकता है। केंद्र ने 26 कानूनों को निरस्त या बदल दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने के लिए राज्य का स्थायी निवासी होनेश् की शर्त को हटा दिया है। गृह मंत्रालय का नोटिफिकेशन तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि यह आदेश केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा जाएगा। आदेश में कहा गया है कि सामान्य आदेश अधिनियम, 1897 इस आदेश की व्याख्या के लिए लागू होता है क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र में लागू कानूनों की व्याख्या करता है। गृह मंत्रालय के आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नेशल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर अब बिक्री के लिए उपलब्ध है।
मंगलवार, 27 अक्टूबर 2020
जम्मू-कश्मीर अब बिक्री के लिए उपलब्ध है
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