मुजफ्फरनगर। वर्ष 2012 में चैकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने के सम्बन्ध में थाना नई मण्डी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 14.10.2020 को मा0 न्यायालय ।क्श्र 15 द्वारा अभियुक्त राजू पंजाबी उपरोक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दण्डित किये गये अभियुक्त का नाम व पता- राजू पंजाबी उर्फ राजकुमार पुत्र अमरजीत सिंह निवासी मोहल्ला जाटान पुरकाजी थाना पुरकाजी बताया गया है।
बुधवार, 14 अक्टूबर 2020
हत्या केे प्रयास में कठोर कारावास व अर्थदण्ड
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