मुज़फ्फरनगर। गत 22 अगस्त 2016 को कोचिंग के लिए ग्राम चितोड़ा से खतौली आए छात्र अर्जुन की विवाद के बाद चाकू घोंप कर हत्या व छात्र सुनेस को घायल करने के मामले में कोर्ट ने अरोपी आशीष शर्मा, भोलू ,किरशंपाल, आशु व जोनी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। मामले की सुनवाई एडीजे एक अरुण कुमार पाठक की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से 13 गवाह पेश किए गए आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार सिंह ने पैरवी की।
अभियोजन कहानी के अनुसार गत 22 अगस्त 2016 को थाना जानसठ के ग्राम चितोड़ा निवासी छात्र अर्जुन व सुनेस खतौली कोचिंग संस्थान में पढाई के लिए आए थे। चीनी मिल के निकट आपसी विवाद होने पर अर्जुन की चाकू घोंप कर हत्या व सुनेस को गंभीर घायल करने की घटना के संबंद में खतौली थाने मृतक के भाई ने मामला दर्ज कराया था जिस में 5 को नामजद किया था।
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