प्रयागराज. रामपुर से सांसद और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान के जरिए दाखिल याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा है कि राजस्व परिषद के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है. इसलिए हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है. यह आदेश जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र ने ट्रस्ट की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया गया है.
राज्य सरकार के अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव का कहना है कि कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बिना अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन बैनामा कराना विधि विरूद्ध है. उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा 157ए के विपरीत है. ऐसी भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित हो जाता है. इससे पहले कोर्ट ने याची वकील सफदरजंग काजमी की वीडियो कान्फ्रेन्सिंग से सुनवाई की मांग पर संपर्क न हो पाने पर कोर्ट में बहस का आदेश दिया था.
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