बुधवार, 21 अक्टूबर 2020

नसीमुद्दीन सिद्दीकी भगौडा घोषित


 


लखनऊ । एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने भाजपा नेता दयाशंकर सिंह के परिवार की महिलाओं व उनकी बेटी के लिए अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करने के आपराधिक मामले में बसपा के तत्कालीन राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राम अचल राजभर, राष्ट्रीय सचिव मेवालाल गौतम, नौशाद अली  तथा अतर सिंह राव को भगोड़ा घोषित करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है। ये सभी अभियुक्त इस मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद से न तो अदालत में हाजिर नहीं हुए और न ही अपनी जमानत कराई है।


22 जुलाई, 2016 को इस मामले की नामजद एफआईआर दयाशंकर सिंह की मां तेतरी देवी ने हजरतगंज थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने अपनी इस एफआईआर में नसीमुद्दीन, राम अचल राजभर व मेवालाल के साथ बसपा प्रमुख मायवाती को भी नामजद किया था। एफआईआर के मुताबिक 20 जुलाई, 2016 को मायावती ने राज्यसभा में उन्हें, उनकी बेटी, उनकी बहू व नातिन तथा उनके परिवार की सभी महिलाओं को गालियां दी व अपशब्द कहे।


उसके दूसरे दिन नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामअचल राजभर व मेवालाल की अगुवाई में बसपा कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज स्थित अम्बेडकर प्रतिमा पर उनके पुत्र दयाशंकर सिंह को मां व बहन की गंदी-गंदी गालियां दीं तथा अभद्र टिप्पणी करते हुए धरना-प्रदर्शन किया। 


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