लखनऊ । हर प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की अनिवार्यता में शासन ने ढील दी है। अब एक दिसंबर 2020 से हर प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर लगवाना जरूरी होगा।
परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने कहा कि 30 नवंबर तक हर हाल में वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना होगा। शासन की ओर से हर वाहन मालिकों को अंतिम बार चेतावनी नोटिस दी गई है। इसके बाद किसी भी हाल में बिना नंबर प्लेट वाहन संबंधी ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आरटीओ में पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना जरूरी था। सरकार ने गाड़ी मालिकों की समस्या को देखते हुए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता को एक दिसंबर 2020 से अनिवार्य कर दिया है। ऐसे में प्रदेश भर के पौने चार करोड़ गाड़ी मालिकों को राहत की खबर है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें