मुजफ्फरनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित सिंह ने बताया कि जनपद में वर्तमान में विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित प्रतियोगी/सामान्य परीक्षाएं आयोजित की जा रही है, तथा आगामी दिनों में महात्मा गांधी जयन्ती, दशहरा, ईद-ए‘मिलाद/बारावफात, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैयादूज, ईद आदि पर्व मनाये जाने प्रस्तावित है इसके अतिरिक्त विभिन्न राजनैतिक/सामाजिक संगठनों के द्वारा धरना प्रदर्शन के दृष्टिगत अवाॅछनीय तत्वों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के विपरीत कार्य करते जनपद की शान्ति एवं कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस(कोविड-19) से संक्रमण प्रभावी है, जिसके नियन्त्रण हेतु प्रयास जारी है इस परिप्रेक्ष्य में सम्र्पूण जनपद के 21 थाना क्षेत्रों, जिसमें महिला थाना में भी प्रतिबन्धात्मक आदेश लागू है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अमित सिंह ने बताया कि वर्तमान परिवेश में शान्ति एवं कानून व्यवस्था/लोक पर शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद में 17 नवम्बर 2020 तक धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रतिबन्धात्मक आदेश निर्गत किये जाते है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
*कुपोषित के परिवार को देंगे गाय*
मुजफ्फरनगर। जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा ने बताया कि सितम्बर, 2020 राष्ट्रीय पोषण के रूप में मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य कुपोषण को जड से समाप्त करना हैं। इसी के तहत ऐसे कुपोषित बच्चों के परिवार, जिनके पास गाय रखने के लिए स्थान हो और जो गौ पालन के इच्छूक हो, उन्हें गाय देनें का प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया गया है। गाय के भरण पोषण के हर माह 900 रूपये दिये जायेगें। जिला कार्यक्रम अधिकारी, वाणी वर्मा ने बताया कि पोषण माह का मुख्य उद्देश्य 06 माह से 05 साल तक बच्चों, गर्भवती एंव धात्री महिलाओं के कुपोषण को प्रभावी ढंग से दूर करना हैं। सरकार ने कुपोषण से लडने के लिए कुपोषित बच्चों के परिवार को गाय मुहैया कराने का निर्देश दिया हैं इच्छूक परिवारों को आवेदन करना होगा, जिसमें उन्हें अपना नाम, पता, आधार कार्ड संख्या, वोटर आई0 डी0 संख्या, बचत बैंक खाते का विवरण परिवार का विवरण व अन्य जानकारी भरनी होगी। साथ ही सम्बन्धित आई0 डी0 की प्रतिलिपियाॅ संलग्न करनी होगीं इसके साथ ही इच्छूक परिवार को गाय प्राप्त होने से पूर्व एक शपथ-पत्र भी देना होगा, जिसमें लाभार्थी को गाय की सुरक्षा, देख-भाल व गाय के जीवित रहने तक उसके भरण- पोषण आदि के विषय में शपथ लेनी होगी।
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