बुधवार, 2 सितंबर 2020

सीएए प्रदर्शन के आरोपी के दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त

मुजफ्फरनगर । जिले में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए उपद्रव में नामजद आरोपी के दो शस्त्र लाइसेंसों को एसएसपी की संस्तुति पर जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिए है।


 शहर में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में मिनाक्षी व मदीना चौक पर उपद्रव हुआ था। उपद्रवियों ने पुलिस को टारगेट करते हुए वाहनों में आगजनी करते हुए फायरिंग की थी। उपद्रव में पुलिस ने कई मामले दर्ज किए थे। शहर कोतवाली पुलिस ने मिनाक्षी चौक पर हुए उपद्रव में आसिफ राही निवासी खालापार को नामजद किया था। नामजद आरोपी के दो शस्त्र लाइसेंस (पिस्टल व रायफल) को निरस्त कराने के लिए शहर कोतवाली पुलिस की आख्या रिपोर्ट दी थी। एसएसपी अभिषेक यादव ने दोनों लाइसेंस निरस्त कराने की संस्तुति कर जिलाधिकारी को भेजी थी। जिलाधिकारी कार्यालय से लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए शस्त्र लाइसेंस निलम्बित कर कारण बतायो नोटिस 21 जनवरी को जारी किया गया था। इस मामले में विपक्षी ने अपना जवाब भी प्रशासन को भेज कर अपनी समाज सेवा की बात कही थी। जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे ने कार्रवाई करते हुए आसिफ राही के दोनों शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। जिला प्रशासन सीएए के विरोध में नामजद आरोपियों पर शिकंजा कसने में जुट गयी है।


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