गुरुवार, 10 सितंबर 2020

पंचायत चुनाव का मामले पर हाईकोर्ट ने सरकार से माँगा ज़वाब

प्रयागराज । हाईकोर्ट ने यूपी में होने वाले पंचायत चुनावों में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था करने की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है। 


उत्‍तर प्रदेश में इस साल दिसंबर तक पंचायत चुनाव होने की संभावना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था का प्रावधान नियमावली में करने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर प्रदेश सरकार से दो सप्ताह में संक्षिप्त जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस शमीम अहमद की खंडपीठ ने गोपाल कृष्ण पांडेय की जनहित याचिका पर दिया है।


याचिकाकर्ता के अधिवक्ता भरत प्रताप सिंह का कहना था कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 अथवा उसके तुरंत बाद से शुरू होने की संभावना है। सरकार चुनाव की तैयारी में जुट गई है। लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते लोगों को बाहर निकलने और चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने में परेशानी हो सकती है। बाहर निकलने से वायरस महामारी फैलने का भय हमेशा लगा रहने की संभावना रहेगी। ऐसे में यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत (निर्वाचन) नियमावली 1994 में आवश्यक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, जिससे लोग ऑनलाइन नामांकन कर सकें।


कहा गया कि ऑनलाइन नामांकन की व्यवस्था तभी संभव होगी, जब चुनाव नियमावली में इस आशय का जरूरी संशोधन प्रदेश सरकार करे। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार की तरफ से कोर्ट में हाजिर अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल से दो सप्ताह में सरकार का संक्षिप्त जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 22 सितम्बर की तिथि नियत की है। इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट ने इसे फ्रेश केस के रूप में कोर्ट में सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया है। 


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