सोमवार, 7 सितंबर 2020

गैंगस्टर को दो साल की कैद और जुर्माना

मुजफ्फरनगर । न्यायालय द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में निरुद्ध अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से दंडित किया गया। 


 अभियुक्त द्वारा गिरोह बनाकर आस-पास के जनपदों में अवैध शराब की तस्करी की जाती थी। जिसके सम्बन्ध में थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध वर्ष 2017 में गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई जिसके परिणाम स्वरुप आज दिनांक 07.09.2020 को मा0 न्यायालय ADJ-5 द्वारा अभियुक्त को 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


दण्डित किये गये अभियुक्त का नाम इन्द्रजीत पुत्र सौदागर सिंह नावसी सेह थाना खन्ना सदर लुधियाना पंजाब है।


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