मंगलवार, 1 सितंबर 2020

भड़काऊ भाषण देने के मामले में गिरफ्तार हुए डॉ कफील को इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिहा

टीआर ब्यूरो l


प्रयागराज । प्रदेश सरकार के फैसले को पलटते हुए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका कानून के तहत गिरफ्तार किए  गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके साथ ही डॉ. कफील को तुरंत रिहा करने के भी आदेश दिए हैं और उन पर लगी रासुका को भी हटा दिया है। अदालत ने कहा कि रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध है।


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