लखनऊ । यूपी के स्थानीय निकाय बदले बदले नजर आएंगे।
एक नवंबर से सभी निकायों में जनता से जुड़ी सभी सेवाएं सिर्फ ऑनलाइन ही उपलब्ध हो पाएंगी। इस संबंध में स्थानीय निकाय निदेशालय ने दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद ऑफलाइन काम करने वाले नगर निकायों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निकायों से यह भी कहा गया है कि वे निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं निदेशालय को उपलब्ध कराएं। स्थानीय निकाय निदेशक ने लाइसेंस शुल्क ऑनलाइन न करने वाले 650 नगर निकायों को नोटिस जारी किया है। इनमें 157 पालिका परिषद और 493 नगर पंचायतें शामिल हैं। इसके साथ ही निकायों को निर्देश दिया गया है कि वे अनिवार्य रूप से (e-nagarsewaup.gov.in) पर लाइसेंस शुल्क तत्काल ऑनलाइन कर दें।
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