शुक्रवार, 25 सितंबर 2020

आगजनी व पत्थरबाजी के अभियुक्त को सात साल की सजा

 


मुजफ्फरनगर। वर्ष 2018 में अभियुक्त द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एससी एसटी संशोधन बिल 2018 के पारित होने के उपरांत आदेश के विरोध में आगजनी व पत्थरबाजी करते हुए अवैध हथियार से फायरिंग की गयी थी जिससे 01 व्यक्ति को गोली लगी तथा उसकी मृत्यु हो गयी थी।


इस पर थाना नई मंडी पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में मॉनिटरिंग सेल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई जिसके परिणाम स्वरुप आज न्यायालय द्वारा अभियुक्त रामशरण को धारा-302 के बजाय धारा-304 का दोषी मानते हुए 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रुपए के अर्थदंड से तथा 50 हजार रुपए अदा न करने पर 01 वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। 


दण्डित किये गये अभियुक्त का नाम रामशरण पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम मेघाखेड़ी थाना नई मंडी जनपद मुजफ्फरनगर बताया गया है। दण्डित अभियुक्त थाना नई मंडी का शातिर लूटेरा, हत्यारा, गैंगेस्टर व हिस्ट्रीशीटर (137-।) अभियुक्त है, जिस पर लूट, हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण जैसी संगीन धाराओं के लगभग 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है


कोई टिप्पणी नहीं:

Featured Post

बीए की छात्रा से ट्यूबवेल पर गैंगरेप

मुजफ्फरनगर। तमंचे की नोक पर बीए की छात्रा से गैंगरेप के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है।  बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में कॉफी पिलाने ...