प्रयागराज । कोरोना को लेकर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद सरकार ने आड इवन की तर्ज पर बाजार खोलने और अन्य नियम सख्ती से लागू करने के लिए कार्य योजना बनाने की बात कही है।
कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए किए जा रहे उपायों पर अपर महाधिवक्ता ने सरकार का पक्ष रखा। हाईकोर्ट द्वारा पांच अगस्त को जारी आदेश के अनुपालन में अपर महाधिवक्ता ने मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की पीठ को बताया कि सरकार ने कार्ययोजना तैयार कर ली है और इसका कड़ाई से पालन करते हुए 15 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इसके मुताबिक बाजारों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए इसे ऑड-इवन की तर्ज पर खोला जाएगा। भीड़भाड़ वाले इलाकों की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। स्थिति के अनुसार बैरियर और चेकपोस्ट लगाए जाएंगे। पुलिस की गश्त गलियों, कस्बों और गांवों तक बढ़ाई जाएगी। हाईकोर्ट ने कोरोनावायरस को लेकर सख्त कार्रवाई की जरूरत बताते हुए कहा कि इसके प्रयास सिर्फ कागजों पर ही दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि इससे जाहिर है कि रोडमैप और गाइडलाइन जारी करना पर्याप्त नहीं है। जमीनी स्तर पर काम दिखाई पड़ना चाहिए। हाईकोर्ट ने संक्रमण की रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने की अनिवार्यता के नियम का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया था।
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