लखनऊ । जीएसटी को लेकर योगी सरकार ने छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत देने के लिए व्यवस्था की है कि अब छोटे व्यापारी जीएसटी में समाधान योजना का लाभ लेते हुए टर्न ओवर के आधार पर टैक्स जमा कर करेंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक 2020 को विधानसभा में मंजूरी दी गई।
केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी में किए गए संशोधन के आधार पर राज्यों को इसमें संशोधन करना होता है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक पास हुआ। इसमें जोडी गई नई धारा-10 के मुताबिक सेवा प्रदाताओं को समाधान योजना का लाभ लेने की सुविधा दे दी गई है। अभी तक यह सुविधा सिर्फ रेस्टोरेंट वालों को ही मिल रही थी।
नई व्यवस्था में अब छोटे व्यापारी फिक्स यानी तय दर पर टैक्स जमा कर सकेंगे। इसके साथ ही आईटीसी क्लेम में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने की व्यवस्था भी की गई है। बिना इनवॉइस के माल लेने वाले वास्तविक लाभार्थियों पर कार्रवाई की व्यवस्था की जाएगी।
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