रविवार, 23 अगस्त 2020

श्रम कानून में नए उद्योगों को रियायत

लखनऊ । प्रदेश में नए उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब श्रम विभाग के अधिकारी 1000 दिनों तक उन्हें परेशान नहीं करेंगे। इस दौरान उनके दरवाजे पर श्रम विभाग का कोई अधिकारी नहीं जाएगा। इसके साथ ही श्रमिकों को सुविधा देने के लिए कानून में संशोधन किया गया है।


यूपी विधानसभा में शनिवार को कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2020 और भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा संवा शर्त विनियमन) (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 2020 को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार प्रदेश में नए उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुल सकें। विधानसभा में पास कारखाना विधयेक को अब केंद्र सरकार को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।


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