मुज़फ्फरनगर। गत दो अगस्त को थाना नई मंडी के आत्म कुंज कॉलोनी में बिहार कैडर की आई ए एस अधिकारी शैलजा शर्मा पर जानलेवा हमला कर घर में तोड़ फोड़ करने के मामले में हरियाणा के गुरुग्राम में संयुक्त श्रम आयुक्त के पद पर तैनात पति राजीव नयन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था आज ज़िला ज़ज़ राजीव शर्मा ने उनकी जमानत याचिका सुनवाई के बाद सवीकार करली है।
ज़िला ज़ज़ राजीव जुमार शर्मा ने आरोपी पति की जमानत अर्जी सुविकार करते हुए आदेश दिया कि 50-50 हज़ार की दो जमानती दाखिल करने पर रिहा किया जाए । आरोपी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंदर शर्मा व ठाकुर परंजय सिंह ने पैरवी की जबकि वादी की ओर से कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं व अभियोजन की ओर से सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया । दोनों पक्ष की गरमा गर्म बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आज ज़मानत मंज़ूर करली।
गोर तलब है कि काफी दिनों से पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा है। पत्नी व डॉ वगिशचंद शर्मा की बेटी शैलजा शर्मा बिहार केडर की वर्ष 2013 बेच की आई ए एस अधिकारी है और पटना में सय्युक्त सचिव के पद पर तैनात हैं जब कि पति राजीव नयन हरयाणा के गुरुग्राम में एक वरिष्ठ अधिकारी के पद पर तैनात हैं। बतादें की आरोपी की ओर से गत 3 अगस्त को सी जे एम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद जिला ज़ज़ की कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कीगई थी।
जेल में बंद राजीव नयन के पिता व बहन ज़मानत की पैरोकारी के लिए आए हुए थे जब कि वादी की ओर से भी कई लोग थे।
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