टीआर ब्यूरो l
लखनऊ l उ.प्र. राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा राज्य के घरेलू व वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ ही पांच हार्सपावर तक का कनेक्शन लेने वाले किसानों को बिजली चोरी के मामलों में पुलिसिया कार्यवाही से मुक्ति दिलाने के प्रस्ताव को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने केंद्र सरकार को भेज दिया है। प्रस्ताव में विद्युत अधिनियम-2003 की धाराओं में इसके लिए संशोधन किए जाने का सुझाव दिया गया है। संशोधन होने पर ऐसे मामलों में सिर्फ असिस्मेंट की कार्यवाही होगी।
चंद रोज पूर्व उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस आशय का प्रस्ताव राज्य के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को दिया था। लिखा था कि पूरे देश में बिजली चोरी के 95 फीसदी मामलों में एफआईआर सिर्फ इसी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर होता है। इसके लिए विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 135, 138 में संशोधन किए जाने की मांग की थी। ऊर्जा मंत्री ने इस प्रस्ताव को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह को भेजने के साथ ही इसके लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है।
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